पैन को आधार कार्ड से लिंक कराना हुआ अनिवार्य , आधार से लिंक नहीं होने पर पैन को अमान्य कर दिया जायेगा
आधार कार्ड का यूज़ लगभग सभी सरकारी कार्यो हेतु पहचान के लिए किया जाने लगा है। ऐसे में इनकम टैक्स ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी Permanent Account Number यानि पैन कार्ड में भी अब आधार लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब पैन को आधार से लिंक किए बिना आपका रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा। आधार लिंक कराने की समयसीमा 31 मार्च 2021 से बढाकर 30 जून 2021 तक कर दिया गया है। हालाँकि अधिकांश लोगों ने अपना आधार लिंक करा लिया है लेकिन इसके बाद भी कई लोग ऐसे है जिन्होंने अबतक अपने पैन में आधार लिंक नहीं कराया है। अगर आपको नहीं पता की आपका पैन आधार से जुड़ा है या नहीं तो अभी 2 मिनट में पता कर सकते है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले आपको दिए गए लिंक पर क्लिक करे : Link your Pan with Aadhar जैसे ही आप उपर दी गई लिंक पर क्लिक करेंगे , आयकर विभाग के Official Pan linking with Aadhar वाले वेबसाइट पर चले जायेंगे। जो कुछ इस तरह से दिखेगा सबसे पहले ये जानने के लिए की आपका पैन आधार से लिंक ह...